चित्तौड़गढ़ 26 दिसम्बर। विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआईएक्ट) चित्तौड़गढ़ के पीठासीन अधिकारी अनुपमा भटनागर ने चेक अनादरण में दोष सिद्ध होने पर 450000/-रुपये अर्थदण्ड और 06 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया।
प्रकरणानुसार जिले के गिलुण्ड (घटियावली) निवासी परिवादी कमलेश कुमार डांगी पिता नन्दलाल डांगी ने अपने अधिवक्तागण रत्नेश कुमार जैन (बोहरा), विशाल सिंह भाटी, मोनिका जैन के मार्फत चेक अनादरण का एक परिवाद गणपत लाल मीणा के विरुद्ध न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त ने वैध कार्यो में रूपयो की आवश्यकता होने पर परिवादी से तीन लाख रुपये नकद उधार लिये। पूर्नभुगतान के लिये यूको बैंक शाखा चित्तौड़गढ़ का एक चैक दिया जिसे नियत तारिख को बैंक में पेश करने पर अपर्याप्त राशि के चलते अनादरित हो गया। नोटिस देने के बाद भी आरोपी द्वारा रकम अदा नहीं करने पर परिवाद पेश किया गया जहाँ दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात् परिवादी के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त गणपत लाल मीणा को इस अपराध में दोषसिद्ध पाया तथा 4,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं 06 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया है तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास अलग से भुगतेगा।
एडवोकेट रत्नेश कुमार जैन
मो.: 9829810410
चित्तौड़गढ़
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चेक अनादरण पर साढ़े चार लाख अर्थदण्ड व 06 माह का कारावास
- by admin
- December 26, 2022
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