ट्रेक्टर पर वाहन लोन लेकर ऋणधारी द्वारा ऋण अदायगी में चुक करने एवं रहन सम्पति वाहन को धोखाधड़ी करते हुए खुर्दबुर्द करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजोलियां के आदेश पर फाईनेंस कम्पनी की ओर से थाना बिजोलिया में एफआईआर दर्ज की गई।
प्रकरणानुसार नीमच जिले की सिंगोली तहसील के जाटला गांव निवासी अयुब खान पिता अब्दुल रहमान पठान द्वारा अपनी खेती काश्त करने के उपयोग हेतु ट्रेक्टर क्रय किया, जिसको चोला मण्डलम इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लि. ब्रांच बिजोलिया से फरवरी 2021 में राशि 5 लाख 8 हजार रुपये फाइनेन्स करवाया गया तथा जिसमें उसकी शहनाज बी पत्नी अयुब खान को एप्लीकेंट रही तथा गांव के ही भेरूलाल भील पिता घीसालाल भील की गारन्टी रही, जिसका एक अनुबन्ध कम्पनी के पक्ष में निष्पादित हुआ है, जिसके अनुसार क्रेता द्वारा लोन राशि 60 किश्तों में समय पर जमा कराना था। प्रारम्भ से ही अभियुक्तगणों द्वारा किश्तों में चुक कर दी गई। कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा किश्ते प्राप्त करने का प्रयास किया गया लेकिन अभियुक्तगणों द्वारा किश्तें जमा नहीं कराई गई। प्रावधानानुसार वाहन का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया जिसके चलते कम्पनी द्वारा जाँच पड़ताल की गई तो अभियुक्तगणों द्वारा उक्त वाहन ट्रेक्टर को खुर्दबुर्द कर कम्पनी को धोखा देने की नियत का खुलासा हुआ। बार बार कम्पनी प्रतिनिधियों द्वारा तकाजा दिये जाने पर दुव्र्यवहार व धमकियों के चलते कम्पनी प्रतिनिधि लीगल मैनेजर योगेश शर्मा द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध न्यायालय में जरिये अधिवक्तागण प्रभुलाल चैधरी, ब्रह्मप्रकाश शर्मा एक वाद पेश किया जहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट बिजोलिया ने थाना बिजोलिया में अभियुक्तगणों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
चित्तौड़गढ़
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चित्तौड़गढ़:-ट्रेक्टर फाइनेन्स की किश्ते नहीं चुका कर खुर्दबुर्द किये जाने पर एफआईआर
- by admin
- March 30, 2023
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