अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी कबिता शर्मा ने अपने एक निर्णय में चेक अनादरण के मामले में अभियुक्त पावटा चौक निवासी कन्यालाल माली को दो वर्ष की सजा, 95 हजार रुपये प्रतिकर राशि जमा कराने व 2 वर्ष का साधारण कारावास अदम अदायगी 2 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।
प्रकरणानुसार पंकज मुरोठिया ने अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा, राजेन्द्र सिंह चौहान, सत्यनारायण माली के जरिये न्यायालय में परिवाद इस आशय का पेश किया कि पावटा चौक निवासी कन्हैयालाल माली ने परिवादी पंकज मारोठिया की दुकान वैभव सेनेटरी से सेनेटरी का सामान 80 हजार रुपये का खरीदा जिसके अदायगी पेटे कन्हैयालाल ने अपने बैंक खाते का एक चेक दिया जिसको नियत समय पर बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त राशि के चलते अनादरित कर दिया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् पीठासीन अधिकारी ने परिवादी के प्रकरण का निस्तारण करते हुए अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया।
चित्तौड़गढ़
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चित्तौड़गढ़:-चेक अनादरण पर दो वर्ष का कारावास व 95 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया
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- June 1, 2023
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